न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने आप नेता और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से पेश हुए वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया
सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने कहा, "उनकी गिरफ्तारी के बिना जांच पूरी नहीं हो सकती थी। एक महीने के भीतर हमने आरोपपत्र दाखिल कर दिया
सीबीआई ने मुख्यमंत्री और आप विधायक दुर्गेश पाठक सहित पांच अन्य के खिलाफ निचली अदालत में अपना अंतिम आरोपपत्र दाखिल किया
केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह गिरफ्तारी एक “बीमा गिरफ्तारी” है, ताकि वह जेल से बाहर न आ सकें
सिंघवी ने जोर देकर कहा कि आप प्रमुख के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है और जांच एजेंसी ने उन्हें धारणाओं और परिकल्पनाओं के आधार पर गिरफ्तार किया है
सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर अदालत के फैसले का इंतजार है