विदेशी खर्च के लिए इंफोसिस को 32,403 करोड़ रुपये का जीएसटी नोटिस

इंफोसिस ने इसे 'पूर्व-कारण बताओ' नोटिस बताया है और कहा कि उसका मानना है कि इन खर्चों पर जीएसटी लागू नहीं है

जीएसटी अधिकारियों ने 2017 से 2022 तक की अवधि के लिए यह नोटिस जारी किया है

इंफोसिस का कहना है कि इन खर्चों पर जीएसटी नहीं लगता और उसने नोटिस का जवाब दिया है

कंपनी को जीएसटी इंटेलिजेंस से भी कारण बताओ नोटिस मिला है, जिसका जवाब दिया जा रहा है

कंपनी का तर्क है कि विदेशी शाखाओं से प्राप्त सेवाएं जीएसटी के अधीन नहीं हैं

जीएसटी अधिकारियों का मानना है कि इंफोसिस ने सेवाओं के आयात पर आईजीएसटी का भुगतान नहीं किया है